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कोर्ट ने पैराग्लाइडिंग गतिविधियों से जुड़े संचालकों की मांगी जानकारी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पैराग्लाइडिंग खेल गतिविधियों से जुड़े संचालकों की जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि प्रत्येक जिले में ऐसे कितने...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पैराग्लाइडिंग खेल गतिविधियों से जुड़े संचालकों की जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि प्रत्येक जिले में ऐसे कितने संचालक हैं जो पैराग्लाइडिंग जैसी सुविधा का आयोजन कर रहे हैं और उनमें से कितने संचालकों के पास नियमों के अनुसार बीमा पॉलिसी है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या ऐसे संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है जिनके पास बीमा नहीं है। क्या ऐसे संचालकों को ऐसी खेल गतिविधियों की सेवाएं प्रदान करने से रोका जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2022 के नियम 9 (6) के अनुसार एयरो स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए 10 लाख रुपये का व्यापक बीमा प्रदान किया गया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के दौरान पर्यटकों और खिलाड़ियों की मौतों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने उन पैराग्लाइडिंग साइट्स पर पैराग्लाइडिंग करने पर रोक लगा रखी है जिन साइट्स पर कोई भी मार्शल तैनात नहीं है।

कोर्ट ने सरकार को पैराग्लाइडिंग करवाने वाली संस्थाओं अथवा क्लबों द्वारा अपने खिलाड़ियों अथवा ग्राहकों को दी जाने वाली बीमा सुविधाओं की जांच करने के आदेश दिए थे। दिसंबर 2021 में एक 12 वर्षीय बालक की हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग साइट पर जाते समय मौत पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। 12 साल वर्षीय बालक आद्विक के बदकिस्मत माता-पिता के साथ बेंगलुरु से उसकी छोटी बहन हिमाचल प्रदेश का दौरा करने आये थे।

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