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हिमाचल सरकार की सलाह पर होगी विवि के कुलपतियों की नियुक्ति

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कृषि विश्वविद्यालय और बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब इन नियुक्तियों में केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट का पालन नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर...
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कृषि विश्वविद्यालय और बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब इन नियुक्तियों में केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट का पालन नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर राज्य सरकार की सलाह पर नियुक्तियां की जाएंगी। विधानसभा में कृषि मंत्री प्रो.चंद्र कुमार ने वर्ष 2024 में पेश किए गए केंद्रीय मॉडल एक्ट पर आधारित संशोधन विधेयक को वापस ले लिया और वर्ष 2023 में लाया गया पुराना संशोधन विधेयक एक नए स्वरूप में फिर से पेश किया। केंद्र के मॉडल एक्ट को अपनाने से राज्य की स्वायत्तता पर असर पड़ने की संभावना को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया। विपक्षी भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।

नए विधेयक के अनुसार कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सरकार की सलाह पर की जाएगी। इसके लिए तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई जाएगी,जिसमें राज्यपाल द्वारा नामित एक सदस्य, राज्य सरकार का एक नामित प्रतिनिधि और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक या उपमहानिदेशक शामिल होंगे। समिति में से किसी एक सदस्य को राज्यपाल संयोजक नियुक्त करेंगे।

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गौरतलब है कि वर्ष 2023 में भी सरकार ने इसी प्रकार का एक संशोधन विधेयक सदन में पारित किया था जिसमें कुलपतियों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका स्पष्ट की गई थी। हालांकि वह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया थए जिसे अब राजभवन से वापस मंगवाकर संशोधित रूप में फिर से पेश किया गया है।

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