आरोपी एसडीएम को फिलहाल अग्रिम जमानत नहीं
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम ऊना विश्वमोहन देव चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई 3 अक्तूबर के लिए टल गई। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अनुपस्थिति के कारण यह मामला न्यायाधीश बीसी नेगी के समक्ष सुनवाई के लिए लगाया गया था। इस मामले में आरोपी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में ही आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने याचिका में दिए तथ्यों के आधार पर कहा था कि प्राथमिकी में लगाए आरोपों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने 10.8.2025 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता रोई और याचिकाकर्ता ने उससे शादी का वादा किया। उसने पीड़िता को 20.8.2025 को विश्राम गृह में बुलाया, जहां उसने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे वायरल करने की धमकी दी।
पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने इन सभी आरोपों को देखते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। युवती ने बताया था कि विश्व मोहन देव चौहान से उसकी बातचीत सोशल मीडिया के जरिये हुई थी। इस दौरान एसडीएम ने उसे अपने दफ्तर मिलने बुलाया था औऱ बाद में कोर्ट चैम्बर में उसके साथ जबरन संबंध बनाए। बाद में 10 अगस्त को सरकारी रेस्ट हाउस में भी उसे बुलाया और फिर दुष्कर्म किया।
जमानत पर सुनवाई 6 अक्तूबर को
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव को गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी। इस मामले में सीबीआई ने अपना जवाब दायर नहीं किया है। कोर्ट ने सीबीआई को अगली तारीख तक याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। प्रार्थी ने राज्य सरकार को भी भी प्रतिवादी बनाया है परंतु फिलहाल कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने जमानत याचिका की अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को निर्धारित की है।