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कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री के तबादला आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

शिमला, 21 मार्च (हप्र) सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने से जुड़े आदेशों पर रोक लगा दी है। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने...
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शिमला, 21 मार्च (हप्र)

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने से जुड़े आदेशों पर रोक लगा दी है। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को उनका तबादला करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को शालिनी अग्निहोत्री के खिलाफ पारित आदेशों पर रोक लगाते हुए मामले पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की है। हाईकोर्ट द्वारा अग्निहोत्री का तबादला करने से जुड़े आदेशों को शालिनी अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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उल्लेखनीय है कि पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा और मामले की स्वतंत्र जांच को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कारोबारी निशांत शर्मा ने एसपी कांगड़ा पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही का आरोप लगाया था।

हाईकोर्ट ने मामले की जांच निष्पक्षता से करवाने की बात कहते हुए पुलिस के दो आलाधिकारियों का तबादला आदेश जारी करने के आदेश दिए थे। इसके पश्चात डीजीपी कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट से राहत पाते हुए अपने तबादले पर स्थगन आदेश प्राप्त किया था।

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