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Supreme Court ने हिमाचल प्रदेश कोलेजियम को पदोन्नति के लिए दो न्यायाधीशों के नामों पर पुनर्विचार को कहा

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था- चयन के दौरान उनकी योग्यता व वरिष्ठता पर विचार नहीं किया गया
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नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा)

Himachal High Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कोलेजियम से हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए जिला एवं सत्र अदालत के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के नामों पर पुनर्विचार के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत तौर पर इन सिफारिशों पर पुनर्विचार नहीं कर सकते और इस पर सिर्फ हाई कोर्ट के कोलेजियम द्वारा सामूहिक रूप से गौर किया जा सकता है।

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न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने जिला एवं सत्र अदालत के दो न्यायाधीशों द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि हाई कोर्ट के कोलेजियम ने हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद के लिए चयन के दौरान उनकी योग्यता और वरिष्ठता पर विचार नहीं किया।

पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'हाई कोर्ट के कोलेजियम द्वारा कोई सामूहिक परामर्श और विचार विमर्श नहीं किया गया।' न्यायालय ने कहा, 'इसके मद्देनजर, चार जनवरी, 2024 के सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के फैसले के बाद हाई कोर्ट कोलेजियम को न्यायाधीश चिराग भानु सिंह और न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए उनके नामों पर पुनर्विचार करना चाहिए।'

सुनवाई के दौरान दोनों न्यायाधीशों की ओर से पेश हुए वकील ने चार जनवरी के सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के प्रस्ताव और इसके बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को भेजे गए पत्र का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि इनके अनुसार हाई कोर्ट कोलेजियम द्वारा याचिकाकर्ताओं के नामों पर विचार किया जाना चाहिए।

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