मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

यौन उत्पीड़न केस : अग्रिम जमानत याचिका खारिज

शिमला (हप्र) : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी राकेश शाह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने प्रार्थी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है। इस मामले...
Advertisement

शिमला (हप्र) :

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी राकेश शाह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने प्रार्थी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है। इस मामले में एफआईआर 14 मई को दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता राकेश शाह के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का कोई औचित्य नहीं बनता। जमानत याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। मामले में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के खिलाफ पुलिस स्टेशन गगरेट, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 376, 506 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए केस दर्ज किया गया है।

Advertisement

Advertisement
Show comments