दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम को अंतरिम अग्रिम जमानत
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। कोर्ट ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देते हुए सरकार को 16 अक्तूबर तक स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दोनों पक्ष आपस में शादी करने के इच्छुक हैं और बड़े बुजुर्ग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देने का निर्णय सुनाया और उसे जांच में सहयोग करने के आदेश जारी किए।
इस मामले पर न्यायाधीश राकेश कैंथला के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए थे।
उल्लेखनीय है कि एक युवती ने एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान पर गंभीर आरोप लगाए थे। युवती ने बताया था कि विश्व मोहन देव चौहान से उसकी बातचीत सोशल मीडिया के जरिये हुई थी। इस दौरान एसडीएम ने उसे अपने दफ्तर मिलने बुलाया था औऱ बाद में कोर्ट चैम्बर में उसके साथ जबरन संबंध बनाए। बाद में 10 अगस्त को सरकारी रेस्ट हाउस में भी उसे बुलाया और फिर दुष्कर्म किया।