राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को हाईकोर्ट से झटका
शिमला, 27 मई (हप्र)
प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग के जिला कैडर पदों को राज्य कैडर घोषित करने की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को सरकार की शक्तियों में दखल देते समय न्यायिक संयम बरतना चाहिए और कार्यकारी या विधायी क्षेत्राधिकार, पदों के सृजन के आदेश, इन पदों पर नियुक्ति, नियमितीकरण, वेतनमान का निर्धारण, सेवा में निरंतरता, पदोन्नति, पदोन्नति के अवसरों में कटौती, विभिन्न योग्यताएं निर्धारित करना आदि सभी कार्यकारी या विधायी कार्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। न्यायाधीशों का दुर्लभ और असाधारण मामलों को छोड़कर इस क्षेत्र में कदम रखना अत्यधिक अनुचित है।