Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

चयनित ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक से इनकार

शिमला, 21 मई(हप्र) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पोस्ट कोड 980 के चयनित ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया है कि यह नियुक्तियां रिट याचिका के अंतिम...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

शिमला, 21 मई(हप्र)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पोस्ट कोड 980 के चयनित ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया है कि यह नियुक्तियां रिट याचिका के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेंगी। न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने मामले की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए।

Advertisement

कोर्ट ने जांच एजेंसी की रिपोर्ट के मद्देनजर पाया कि कदाचार केवल एक विशिष्ट मामले तक सीमित है जिसमें उम्मीदवार सुनीता देवी शामिल हैं, जिसमें कथित तौर पर उमा रानी और एक निखिल आज़ाद ने मदद की है। कदाचार पहचाने गए व्यक्तियों तक ही सीमित प्रतीत होता है। इस मामले में दागी उम्मीदवारों को बाकी से अलग करना संभव है क्योंकि कोई सबूत अन्य उम्मीदवारों के बीच व्यापक अनियमितताओं का संकेत नहीं देता है। कोर्ट ने कहा कि पोस्ट कोड संख्या 980 के घोषित परिणाम को उसके तार्किक निष्कर्ष तक न ले जाने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत नहीं बनती है। बल्कि ऐसी राहत प्रदान करने से उन लोगों को नुकसान होगा जिन्हें सफल घोषित किया गया है।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता पोस्ट कोड नंबर 980, यानी ड्राइंग मास्टर (शिक्षा) के लिए की गई चयन प्रक्रिया में असफल रहे थे। मुख्य रूप से विधि विभाग की राय पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया था कि मुख्य रिट याचिका के अंतिम परिणाम तक, प्रतिवादियों को पोस्ट कोड नंबर 980 के लिए घोषित परिणाम के आधार पर नियुक्तियां करने से रोका जाए।

Advertisement
×