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पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव और मुख्य अभियंता रिकॉर्ड के साथ तलब

शिमला, 20 मार्च (हप्र) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और मुख्य अभियंता को संबंधित...
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शिमला, 20 मार्च (हप्र)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और मुख्य अभियंता को संबंधित रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात कहा कि यह जानकर आश्चर्य होता है कि 200 मीटर से भी कम लंबाई के एम्बुलेंस रोड के लिए 80 लाख रुपये की राशि कथित तौर पर स्वीकृत की गई और उसके बाद उसका उपयोग भी किया गया। पहली नज़र में इतने छोटे काम के लिए इतनी बड़ी राशि कैसे स्वीकृत की गई और उसके बाद उसका दुरुपयोग कैसे किया गया, यह बहुत चिंता का विषय है,

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कोर्ट ने टिपण्णी की कि संभवतः यह ‘एक्सप्रेस-वे’ की लागत

भी नहीं हो सकती है। कोर्ट ने मामले की तह तक जाने के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और संबंधित मुख्य अभियंता को रिकॉर्ड के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने को कहा है। मामले पर सुनवाई 22 मार्च को होगी।

गौरतलब है कि कुल्लू जिले के चामुंडा नगर के कुछ वरिष्ठ निवासियों के आग्रह पर न्यायालय ने भूटी चौक से ओम सागर राय के घर तक एम्बुलेंस रोड की अनुपलब्धता का स्वतः संज्ञान लिया और उपायुक्त को हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (शहरी विकास) के साथ धन की उपलब्धता के बारे में मामला उठाने का निर्देश दिया ताकि एम्बुलेंस रोड का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।

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