सिरमौर में निजी विकास और निर्माण कार्यों पर 30 तक रोक
डीसी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बुधवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला में निर्माण गतिविधियों से संबंधित आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार सिरमौर जिला में आपदा न्यूनीकरण, आपदा प्रभावित बुनियादी ढांचे की बहाली और पेयजल, बिजली आपूर्ति और आपातकालीन सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ियों के कटान पर 30 सितंबर 2025 तक पूरे जिला में प्रतिबंध रहेगा। आदेशों में बताया गया कि हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण सिरमौर जिला के विभिन्न भागों में भूस्खलन और भूमि कटाव जैसी व्यापक आपदाएं आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। मानव जीवन, आवासों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित और आगे की क्षति को कम करने के उद्देश्य से जिला भर में 30 सितंबर तक पहाड़ी कटाई और अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया है कि यह आदेश जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इनकी अवहेलना पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।