कपिल बस्सी/निस
हमीरपुर, 23 नवंबर
शादी समारोहों सहित अन्य कार्यक्रमों में अब अवांछित भीड़ जमा नहीं होगी। समारोहों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार तय संख्या से अधिक लोग पाए गए तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी कभी भी दबिश दे सकते हैं। तेज रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इसके लिए उपमंडल अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि समारोहों में पहुंचने वाले लोगों की संख्या का पता लगाया जाए। यदि एसओपी के अनुसार कार्यक्रम नहीं हो रहा, तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। त्वरित प्रभाव से निरीक्षण के लिए उपमंडल स्तर पर टीमें गठित की जाएं। गठित की जाने वाली टीमें समारोह स्थलों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगी। प्रशासन की मानें तो समारोहों में रसोइए से लेकर कैटरिंग सहित अन्य के कोरोना टेस्ट होना अनिवार्य है।