हिमाचल में वेतनमान संशोधन : 14,000 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर राज्य की 89 श्रेणियों में कार्यरत करीब 14,000 कर्मचारियों का वेतनमान संशोधित कर दिया है। यह कदम हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) द्वितीय संशोधन नियम-2025 के तहत उठाया गया है।नए...
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर राज्य की 89 श्रेणियों में कार्यरत करीब 14,000 कर्मचारियों का वेतनमान संशोधित कर दिया है। यह कदम हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) द्वितीय संशोधन नियम-2025 के तहत उठाया गया है।नए नियमों के तहत 3 जनवरी 2022 को जोड़ी गई धारा 7ए को हटा दिया गया है। पहले इस धारा के अनुसार कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण 31 दिसंबर 2015 के मौलिक वेतन को 2.59 गुणक से किया जाता था, जिसे अब घटाकर 2.25 गुणक कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों का वेतन आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा और उन्हें औसतन प्रति माह 5,000 से 15,000 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ेगा।
सचिवीय कर्मचारी संघ महासंघ के संजीव शर्मा ने कहा कि यह निर्णय खासकर निचले और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के लिए कठिनाई खड़ी करेगा। वेतन घटने से बच्चों की फीस, ऋण की किस्तें और दैनिक खर्च पूरे करना चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठन सोमवार को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त सचिव से मुलाकात कर इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग करेंगे।
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सरकार का आश्वासन
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों का वेतन पुनर्निर्धारित होगा, लेकिन अधिक भुगतान की कोई वसूली नहीं की जाएगी। साथ ही यह संशोधन न तो केंद्र सरकार की सेवाओं और न ही संशोधित यूजीसी वेतनमान वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।
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