Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

1404 लेक्चररों के छीने गए सेवा लाभों को तुरंत बहाल करने के आदेश

हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

Advertisement

Advertisement

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूल कैडर के 1404 लेक्चररों के छीने गए सेवा लाभों को तुरंत बहाल करने के आदेश दिए हैं। यह सेवालाभ उन्हें अदालत के निर्णयों के आधार पर दिए गए थे। लाभार्थी शिक्षकों को वर्ष 2009 में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अदालत के आदेशों के आधार पर उनकी सेवाओं को नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से नियमित माना गया था। शिक्षा विभाग ने ये लाभ पहले से ही इन शिक्षकों को दिए थे, लेकिन एक्ट की आड़ में कार्यालय आदेश 17 मार्च 2025 के तहत वापस ले लिए गए थे।

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग को 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले याचिकाकर्ताओं और अन्य समान स्थिति वाले अध्यापकों को समान लाभ देने के आदेश भी दिए। याचिकाकर्ताओं ने बताया था कि वे विवादित कार्यालय आदेश 17 मार्च 2025 से व्यथित थे, जिसके तहत, हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की शर्तें अधिनियम, 2024 के अधिनियमन के बाद, प्रतिवादी शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें दिए गए सेवा लाभ वापस ले लिए थे। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं के पहले से विस्तारित सेवा लाभ वापस ले लिए गए, जबकि समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों के समान लाभों के दावे को कार्यालय आदेश 17.3.2025 के आधार पर अलग-अलग आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया।

Advertisement
×