एडीजे नालागढ़ के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के आदेश
शिमला, 7 जुलाई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ अभय मंडयाल,के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने पर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। जज पर आरोप है कि उसने अपने समक्ष लंबित एक अपील का हाईकोर्ट के आदेशों के विपरीत जाकर निपटारा कर दिया जबकि हाईकोर्ट ने इस अपील पर आगामी सुनवाई स्थगित करने के आदेश पारित कर रखे थे। जस्टिस बीसी नेगी ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि अवमानना अधिकार क्षेत्र का उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति को सुधारना है जो अपने आदर्श से भटक रहा है और कानून का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है। कानून के अनुसार जिस पक्ष के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की गई है, उसे न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करने का हर अवसर मिलना चाहिए। ऐसे पक्ष को किसी भी परिस्थिति में अनसुना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किसी व्यक्तिगत न्यायाधीश की गरिमा की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्याय प्रशासन को बदनाम होने से बचाने के लिए किया जाता है। अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से पहले उक्त जज को हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने उक्त जज द्वारा दायर जवाब से असंतुष्ट होने के कारण अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के आदेश जारी किए। मामले की सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित की गई है।