बैरा स्यूल प्रोजेक्ट पर हिमाचल सरकार को राहत नहीं
शिमला, 27 मई (हप्र)
बैरा स्यूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में लेने के सरकार के मंसूबे फिलहाल पूरे नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने सूक्खू सरकार द्वारा 180 मेगावाट बैरा स्यूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अपने नियंत्रण में लेने के कदम पर लगाई रोक 4 सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने एनएचपीसी की याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। इस मामले में हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को एनएचपीसी को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के फैसले पर अमल करने पर रोक लगाई थी। राज्य और केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय भी दिया गया था। लेकिन दोनों सरकारें अपना जवाब दायर नहीं कर सकी। इसलिए कोर्ट ने अंतरिम राहत का समय बढ़ाने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने बैरा स्यूल हाइड्रोइलेक्ट्रिक 180 मेगावाट परियोजना के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए हैं।