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बेटी को मौत के घाट उतारने वाली मां को कठोर आजीवन कारावास

जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली आरोपी मां को दोषी करार दिया है। दोषी महिला ने अपनी बेटी को लोहे की रॉड से पीटकर टॉयलेट...
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जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली आरोपी मां को दोषी करार दिया है।

दोषी महिला ने अपनी बेटी को लोहे की रॉड से पीटकर टॉयलेट सीट पर पटक कर बाथरूम में बंद कर दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई।

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अदालत ने वर्ष 2020 के इसी मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी अरुणा चौहान को आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इसके अलावा अदालत ने दोषी को आई.पी.सी. की धारा 182 के तहत 6 माह के सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं। ये जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी महिला को 2 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। एस.एच.ओ. विजय कुमार द्वारा इस मामले की जांच की गई। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया गया।

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