Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

बेटी को मौत के घाट उतारने वाली मां को कठोर आजीवन कारावास

जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली आरोपी मां को दोषी करार दिया है। दोषी महिला ने अपनी बेटी को लोहे की रॉड से पीटकर टॉयलेट...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने बेटी को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली आरोपी मां को दोषी करार दिया है।

दोषी महिला ने अपनी बेटी को लोहे की रॉड से पीटकर टॉयलेट सीट पर पटक कर बाथरूम में बंद कर दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई।

Advertisement

अदालत ने वर्ष 2020 के इसी मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी अरुणा चौहान को आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इसके अलावा अदालत ने दोषी को आई.पी.सी. की धारा 182 के तहत 6 माह के सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं। ये जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी महिला को 2 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। एस.एच.ओ. विजय कुमार द्वारा इस मामले की जांच की गई। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया गया।

Advertisement
×