निर्धारित वेतन से अधिक गये धन की नहीं होगी वसूली
हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के वेतन से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों को 3 जनवरी, 2022 से लागू माना जाएगा। संशोधन के बाद सरकार ने 2022 के संशोधित वेतन के नियम 7 ए का विलोप कर दिया है। इस नियम के विलोप के बाद किसी भी कर्मचारी जिसके पास निर्धारित वेतन से अधिक धन गया है से किसी तरह की कोई वसूली नहीं होगी।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस संशोधित वेतन नियम -2025 में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस संशोधित वेतन नियम 7 कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा है। विभाग ने इस नियम को संशोधित कर 7 ए का विलोप कर दिया है। नियम 7 ए ऐसे कर्मचारियों व कार्मिकों की श्रेणी से जुड़ा है जिनका वेतन में 2009 के संशोधित वेतन नियमों को लागू करने के बाद संशोधन नहीं हुआ था।
गौरतलब है कि संशोधित वेतन नियम 7 ए के तहत 2009 के संशोधित वेतन रूल्स से महरूम कर्मचारियों को 2015 के वेतनमान से ऊपर के पे स्केल पर जाना था। मगर वित्त विभाग ने खासा मंथन कर 7 ए का विलोप कर दिया है। विलोप भी जनवरी 2022 से किया गया है। अलबत्ता वित्त विभाग ने अधिसूचना में इन कर्मचारियों से किसी भी तरह की वसूली न कर इन्हें राहत देने की कोशिश भी की है।