ज्ञान ठाकुर/निस
शिमला, 27 मई
हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में कोरोना महामारी अब भले ही खत्म होने के कगार पर है, लेकिन इसके बावजूद हिमाचल में मदिरा के शौकीनों को अभी भी कोविड सेस चुकाना होगा। राज्य की जयराम ठाकुर सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान भी शराब पर कोविड सेस लगाने को हरी झंडी दे दी है। सरकार द्वारा नई आबकारी नीति को लागू करने के बाद कोविड सेस जारी रखने की अधिसूचना सरकार ने जारी की है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020 से शराब पर सरकार कोविड सेस वसूल रही है।
प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित नई आबकारी नीति के अनुसार देसी शराब की बोतल पर ढाई रुपए, अंग्रेजी शराब की बोतल पर पांच रुपए, बीयर पर ढाई रुपए, आयातित अंग्रेजी शराब पर साढ़े 12 रुपए और आयातित बीयर की प्रति बोतल पर पांच रुपए कोविड सेस मदिरा के शौकीनों को देना होगा। कोविड सेस से प्राप्त होने वाली राशि से दस करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएंगे। नई आबकारी नीति में शराब की प्रत्येक बोतल पर सरकार ने अढ़ाई रुपए गौवंश सेस भी लगाया है। प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के अनुसार होटलों, बार और रेस्तरां के अलावा क्लबों में बार लाइसेंस फीस भी बढ़ा दी है। अधिसूचित नई आबकारी नीति में कहा गया है कि इस नीति में किए गए संशोधन का मकसद देसी व अंग्रेजी शराब की थोक व रिटेल दरें तय करना भी है।
नयी नीति लागू
नयी नीति के लागू होने के बाद प्रदेश एक्साइज बॉडड वेयर हाउस का लाइसेंस लेने के लिए 12 लाख तक शुल्क देना होगा। शराब की बिक्री का एल-एक लाइसेंस का शुल्क 20 लाख होगा। यह शुल्क तीन लाख प्रूफ लीटर तक शराब की बिक्री करने वाले कारोबारी को देना होगा। चार सितारा होटलों में शराब के लाइसेंस का शुल्क 8 लाख, 5 सितार अथवा उससे ऊपर की रेटिंग के होटलों में 10 लाख, 51 से 75 कमरों वाले होटल में साढ़े तीन लाख शुल्क देना होगा।