धर्मशाला (निस) : महिला लैब अटेंडेंट की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी सुनील कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला पारस डोगर की अदालत ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई। अदालत की ओर से सुनाई गई सजा के तहत न्याजपुर निवासी सुनील कुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माना लगाया गया है। स्पेल (जवाली) निवासी महिला कमल कौर नूरपुर में लैब अटेडेंट की नौकरी करती थी और न्याजपुर निवासी अशोक कुमार के किराये के मकान में रहती थी। 19 अप्रैल, 2017 को दोषी न्याजपुर निवासी सुनील कुमार ने सुबह करीब चार बजे उसके घर में घुसकर कमल कौर पर चाकू से हमला कर दिया और उशकी चेन छीनकर भाग गया।