शिमला (निस) :
बिलासपुर के जिला दंडाधिकारी रोहित जम्वाल ने श्रीनैना देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सम्भावित अत्यधिक संख्या को नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था सही बनाए रखने के लिए लाउड स्पीकर , ढोल तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया है। नवरात्र के दौरान मंदिर परिसर में हलवा, नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। टोबा से नैना देवी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी व ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर व टैम्पू आदि पर प्रतिबंध रहेगा। 13 से 22 अप्रैल तक हथियार लाने व ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशक, गृह रक्षा, पांचवी बाहिनी, बिलासपुर को आदेश दिए कि वह 120 गृह रक्षकों की सेवाएं पुलिस मेला अधिकारी श्री नैना देवी को 11 अप्रैल बाद दोपहर तक उपलब्ध करवाएं।