ज्ञान ठाकुर/निस
शिमला, 25 जून
हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने चुनावी वर्ष में मतदाताओं खासकर युवाओं को लुभाने के लिए नौकरी का पिटारा खोल दिया है। प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों में पांच हजार से अधिक पदों को भरने की मंजूरी दी गई। इनमें से अकेले जलशक्ति विभाग में 3970 पद भरे जाएंगे। इनमें 1146 पैरा पम्प ऑप्रेटर, 480 पैरा फिटर और 2344 मल्टी पर्पज वर्कर शामिल हैं। ये सभी पद मानदेय आधार पर भरे जाएंगे। मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अग्निवीरों को नौकरियां सुनिश्चित करेगी और उन्हें शतप्रतिशत रोजगार दिया जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अनुबन्ध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक के 124 पद सृजित करने और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 40 पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने नवगठित ग्राम पंचायतों में चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार में सेवाएं प्रदान कर रहे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पदों में चतुर्थ श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में तथा तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के सबसे निचले सोपान पर पदोन्नति के लिए कुल कैडर क्षमता के रिक्त पदों में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा परीक्षाओं का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित भर्ती/परीक्षाओं को विश्वविद्यालय/बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया जाएगा
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा की तहसील जयसिंहपुर के अन्तर्गत जालग में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए नई उप-तहसील खोलने को अनुमति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह नियम 2013 में संशोधन कर वर्तमान में दम्पति को दिए जाने वाले अनुदान को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की।