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Kotkhai custodial death case: कोटखाई हिरासती मौत मामले में IGP जैदी सहित 8 दोषी करार

Kotkhai custodial death case: अदालत 27 जनवरी सजा सुनाएगी।
जहूर जैदी की फाइल फोटो।
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चंडीगढ़, 17 जनवरी (ट्रिन्यू)

Kotkhai custodial death case: सीबीआई की विशेष अदालत ने हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में 2017 के दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) जहूर हैदर जैदी सहित आठ पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया है। अदालत 27 जनवरी सजा सुनाएगी।

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आईजीपी जाहूर हैदर जैदी के अलावा दोषियों में तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी, एसआई राजिंदर सिंह, एएसआई दीपचंद शर्मा, एचएचसी मोहन लाल, एचएचसी सूरत सिंह, एचसी रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रंजीत सटेता शामिल हैं।

कोटखाई में 4 जुलाई 2017 को 16 वर्षीय छात्रा लापता हो गई थी, जिसकी लाश 6 जुलाई को जंगल में मिली। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई। मामले में जनाक्रोश के बीच तत्कालीन सरकार ने आईजीपी जहूर जैदी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।

एसआईटी ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 18 जुलाई 2017 की रात इनमें से एक आरोपी सूरज सिंह की पुलिस लॉकअप में मौत हो गई। इसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।

सीबीआई की जांच और अदालत का फैसला

सीबीआई ने 22 जुलाई 2017 को मामले की जांच शुरू की और आईजीपी जहूर जैदी सहित अन्य पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने सूरज सिंह को प्रताड़ित किया और झूठे सबूत गढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मामला शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया।

अदालत ने 52 गवाहों की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पाया कि सूरज की मौत पुलिस द्वारा दी गई यातनाओं से हुई। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि दोषियों ने सूरज की मौत का दोष एक अन्य आरोपी राजिंदर सिंह पर मढ़ने के लिए झूठी रिपोर्ट दी।

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