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आईएएस हरिकेश मीणा को 5 जून तक अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने कार्रवाई से रोका

विमल नेगी मौत मामला
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शिमला, 29 मई (हप्र)हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा पर कार्रवाई न करने की अंतरिम राहत 5 जून तक बढ़ा दी है। 7 अप्रैल को हाईकोर्ट ने प्रार्थी मीणा को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को प्रार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे। जस्टिस विरेंदर सिंह के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया है कि इस मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई है। कोर्ट ने इन परिस्थितियों में प्रार्थी को उचित आवेदन दायर करने की अनुमति दी है।

इस मामले में दस मार्च से लापता एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर झील में मिला था। नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पावर कार्पोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। नेगी की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाए गए पूर्व निदेशक देस राज व एमडी हरिकेश मीणा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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