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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का राजस्थान सरकार पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना

पौंग डैम विस्थापितों के पुनर्वास का मामला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पोंग डैम विस्थापित द्वारा पुनर्वास को लेकर दायर याचिका का जवाब दायर न करने पर राजस्थान सरकार पर 50,000 रुपए कॉस्ट लगाई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि 11 जुलाई 2022 से अब तक राजस्थान सरकार को रिट याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए कई बार समय दिया जा चुका है। लेकिन सात से अधिक अवसरों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया गया। कोर्ट ने यह अनुरोध को स्वीकारते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए और शर्त लगाई कि अब राजस्थान सरकार को 50,000 रुपये का खर्चा देना होगा जो याचिकाकर्ता को दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता विजय कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पोंग डैम विस्थापित होने पर करार के अनुसार राजस्थान में भूमि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर केंद्र सरकार व राजस्थान सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है।

जनहित याचिका बंद

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हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले में 5000 खैर के पेड़ों की कटाई में कुछ भी अवैध न होने पर जनहित याचिका को बंद कर दिया है। मामले में वन विभाग द्वारा कोर्ट को बताया गया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खैर के संबंधित पेड़ सूख गए होंगे।

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