Tribune
PT
About Us Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, अस्थायी कर्मी भी होंगे नियमित

शिमला, 6 जुलाई (हप्र) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिल अाधािरत, अस्थायी कर्मियों को भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बनी प्रणाली के आधार पर नियमित करने के आदेश पारित किए। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने राम सिंह के मामले...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

शिमला, 6 जुलाई (हप्र)

Advertisement

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिल अाधािरत, अस्थायी कर्मियों को भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बनी प्रणाली के आधार पर नियमित करने के आदेश पारित किए। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने राम सिंह के मामले में दिए अपने निर्णय में कहा कि प्रतिवादी वन विभाग द्वारा अब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और बिल आधार पर काम करने वाले कर्मचारी के बीच जो अंतर पैदा किया जा रहा है, वह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो या बिल आधारित कर्मचारी, वे विभाग को एक जैसी सेवा दे रहे हैं। प्रार्थी व प्रार्थी की तरह कार्य करने वाले कर्मियों के मामले में विभाग की ओर से हालांकि दो बार नियमितीकरण करने बाबत स्क्रीनिंग की गई। हर वर्ष 240 दिनों से अधिक कार्य करने के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने वन विभाग को निर्देश दिए कि वह प्रार्थी को राज्य सरकार की 22 अप्रैल, 2020 की नियमितीकरण नीति के अनुसार 6 सप्ताह की अवधि के भीतर वर्क चार्ज / नियमितीकरण प्रदान करें। हालांकि प्रार्थी को दिए जाने वाले वित्तीय लाभ याचिका दायर करने की तारीख से 3 साल तक सीमित रहेंगे।

Advertisement
×