विमल नेगी मौत मामले में हाईकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने पर लगाई रोक
शिमला, 20 मई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर मामले में बनाए गये आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल न की जाए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मामले की आगामी सुनवाई से पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) द्वारा सील्ड कवर में पेश फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का अध्ययन स्वयं करने की बात कही और आगामी सुनवाई बुधवार को भी जारी रखने के आदेश
जारी किए।
विमल नेगी की पत्नी की ओर से एसीएस की रिपोर्ट मांगी गई थी। सरकार ने एसीएस की रिपोर्ट प्रार्थी को सौंपने का विरोध करते हुए कहा था कि अभी यह रिपोर्ट सरकार द्वारा देखी जानी है। इसलिए इस रिपोर्ट को प्रार्थी को फिलहाल न सौंपा जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि एसीएस की रिपोर्ट को प्रार्थी को सौंपने का निर्णय कल लिया जाएगा।
हालांकि अदालत ने डीजीपी और एसपी द्वारा कोर्ट में पेश अलग-अलग स्टेटस रिपोर्ट की प्रतियां शिकायतकर्ता और महाधिवक्ता को देने के आदेश दिए। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि उनके पास इस मामले में कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है।
उल्लेखनीय है कि विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात प्रतिवादियों को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए थे। प्रार्थी ने विमल नेगी की मौत की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।