हाईकोर्ट ने एचआरटीसी की कार जब्त करने के दिए आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेशों की बार-बार अवहेलना करने पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की गाड़ी जब्त करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने यह आदेश गुरचरण सिंह व अन्य द्वारा दायर अनुपालना याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। अदालत ने पहले ही प्रार्थियों की सेवाओं को नियमित करने और वित्तीय लाभ देने के आदेश दिए थे, मगर निगम ने केवल नियमितीकरण किया, बकाया लाभ नहीं दिए। निगम ने कमजोर वित्तीय स्थिति और सरकार से 50 करोड़ रुपये की मांग का हवाला दिया, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए कहा कि आर्थिक कठिनाई अदालत की अवमानना का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने 26 सितंबर तक आदेशों की पूर्ण अनुपालना करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर और सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अब बी.एड प्रवेश परीक्षा और संबद्धता केवल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माध्यम से होगी। कोर्ट ने इसे छात्रों के हित में मानते हुए कुछ निजी संस्थानों की आपत्तियां खारिज कर दीं।