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रेरा अध्यक्ष की नियुक्ति पर हाई कोर्ट का नोटिस

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव आरडी धीमान की हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर रेरा अध्यक्ष सहित प्रमुख सचिव गृह को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव आरडी धीमान की हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर रेरा अध्यक्ष सहित प्रमुख सचिव गृह को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि मुख्य याचिका में आरडी धीमान की बतौर रेरा अध्यक्ष नियुक्ति याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तारीख तक याचिका का जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। मामले पर सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है।

कोर्ट ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश रेरा के पूर्व सदस्य राजीव वर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने रेरा के अध्यक्ष के रूप में धीमान की नियुक्ति करते समय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य दो सदस्यों, प्रधान सचिव (गृह) और प्रधान सचिव (कानून) की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश में उल्लेखित वरीयता क्रम की अनदेखी की है। यह समिति हिमाचल प्रदेश रेरा के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित की गई थी।

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