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कंगना के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई

शिमला, 8 जुलाई (हप्र) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को 29 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के...
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शिमला, 8 जुलाई (हप्र)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को 29 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष दस्तावेजों की स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश दिए। सांसद की ओर से याचिका का जवाब दायर करने के पश्चात कोर्ट ने प्रार्थी को 4 सप्ताह का समय प्रतिउत्तर दायर करने के लिए दिया था। जिसे प्रार्थी द्वारा दायर कर दिया गया है। इस मामले में कोर्ट ने 24 जुलाई 2024 को प्रतिवादी सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया था। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने जिला किन्नौर निवासी लायक राम नेगी द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। प्रार्थी ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से अस्वीकृत करने का आरोप लगाते हुए उक्त सीट के लिए हुए लोक सभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। प्रार्थी ने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधीश मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है।

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प्रार्थी के अनुसार उसने 14 मई 2024 को लोक सभा चुनाव के लिए मंडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। प्रार्थी का कहना है कि वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यू सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे। नामांकन के दौरान प्रार्थी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली,पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट भी देने होंगे।

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