शिमला, 24 अप्रैल (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विधायकी से इस्तीफे को मंजूरी न देने को लेकर निर्दलीय विधायकों द्वारा दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिवालय की ओर से दायर याचिका का जवाब बृहस्पतिवार के लिए रिकॉर्ड पर लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफे मंजूर न करने और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के खिलाफ याचिका दायर की है।
मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष आज इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को निजी तौर पर भी पार्टी बनाया गया है, परंतु कोर्ट ने उन्हें निजी तौर पर नोटिस जारी नहीं किया है। प्रार्थियों के अनुसार जब उन्होंने खुद जाकर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष इस्तीफे दिए, राज्यपाल को इस्तीफे की प्रतियां सौंपी, विधानसभा के बाहर इस्तीफे मंजूर न करने को लेकर धरने दिए और हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया तो उन पर दबाव में आकर इस्तीफे देने का प्रश्न उठाना किसी तरह से तार्किक नहीं लगता।
मामले के अनुसार देहरा से निर्दलीय विधायक होशयार सिंह, नालागढ़ से निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष तथा सचिव को अपने इस्तीफे सौंपे थे। इस्तीफों की एक-एक प्रति राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को भी दी गई थी। राज्यपाल ने भी इस्तीफों की प्रतियां विधानसभा अध्यक्ष को भेज दी थीं।