शिमला, 16 जून (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को मिली अंतरिम राहत 14 जुलाई तक बढ़ा दी है। 7 अप्रैल को हाईकोर्ट ने प्रार्थी मीणा को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को प्रार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे। जस्टिस विरेंदर सिंह के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी हरिकेश मीणा की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, इसलिए इस मामले में सीबीआई आवश्यक पक्षकार है जबकि राज्य सरकार की अब कोई भूमिका नहीं है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को प्रतिवादी बनाते हुए राज्य सरकार के स्थान पर सीबीआई को प्रतिवादी बनाने के आदेश जारी किए। सीबीआई की ओर से स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के लिए चार सप्ताह के समय की मांग की गई जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने मामले में 14 जुलाई को स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए। इस मामले में दस मार्च से लापता एच.पी.पी.सी.एल. के चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी निदेशक का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोविंदसगर झील में मिला था।