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15 मई तक बढ़ी हरिकेश मीणा की अंतरिम जमानत

विमल नेगी मौत मामला
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शिमला, 2 मई (हप्र)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को मिली अंतरिम राहत 15 मई तक बढ़ा दी है। 7 अप्रैल को हाईकोर्ट ने प्रार्थी मीणा को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को प्रार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे।

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न्यायाधीश विरेंदर सिंह के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अनुपूरक स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इसके बाद कोर्ट ने मामले पर विचार के लिए 15 मई को सूचीबद्ध करने के आदेश जारी किए।

इस मामले में दस मार्च से लापता एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी निदेशक का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर झील में मिला था। नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पावर कॉरपोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नेगी की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाए गए पूर्व निदेशक देस राज व एम डी हरिकेश मीणा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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