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हरिकेश मीणा की 14 अक्तूबर तक बड़ी अंतरिम राहत

विमल नेगी मौत मामला

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 अक्तूबर के लिए टल गई। कोर्ट ने मीणा को दी गई अंतरिम राहत भी 14 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। 7 अप्रैल को हाईकोर्ट ने प्रार्थी मीणा को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को प्रार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही न करने के आदेश दिए थे। मामले पर सुनवाई न्यायाधीश विरेंदर सिंह के समक्ष हुई। इस मामले में दस मार्च से लापता एच.पी.पी.सी.एल. के चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी निदेशक का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर झील में मिला था। नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पावर कॉरपोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नेगी की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी बनाए गए पूर्व निदेशक देस राज व एम डी हरिकेश मीणा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है।

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