Gudiya Case गुड़िया केस में निर्णायक सुनवाई : नीलू चरानी की अपील पर 26 नवंबर को होगी अंतिम सुनवाई
Gudiya Case हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया बलात्कार व हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर अंतिम सुनवाई 26 नवंबर को होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को गृह सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाने और नीलू...
Gudiya Case हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया बलात्कार व हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर अंतिम सुनवाई 26 नवंबर को होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को गृह सचिव के माध्यम से प्रतिवादी बनाने और नीलू का हिरासत प्रमाणपत्र पेश करने के निर्देश दिए थे।
सीबीआई कोर्ट शिमला ने नीलू को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने खुद को निर्दोष बताते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।
सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, 4 जुलाई 2017 को अनिल कुमार उर्फ नीलू ने छात्रा गुड़िया के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। प्रारंभिक जांच में स्थानीय पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के नाम पर पांच लोगों को पकड़ा था, परंतु बाद में सीबीआई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। पुलिस हिरासत में एक आरोपी सूरज की मौत के बाद मामले ने नया मोड़ लिया था। विस्तृत जांच के बाद सीबीआई कोर्ट ने केवल नीलू को दोषी ठहराया।
एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। प्रार्थी ने राज्य सरकार को भी प्रतिवादी बनाया था, हालांकि अदालत ने इस पर नोटिस जारी नहीं किया।

