गांजा बेचने पर चार साल की कैद, 20 हजार जुर्माना
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नालागढ़ की अदालत ने पश्चिम बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद के निश्चितपुर गांव के अबू ताहिर उर्फ सलीम को चार साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तथ्यों की जानकारी देते हुए...
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नालागढ़ की अदालत ने पश्चिम बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद के निश्चितपुर गांव के अबू ताहिर उर्फ सलीम को चार साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तथ्यों की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी गीतांजली ने बताया कि 18 मई 2016 को उप निरीक्षक राकेश रॉय व उनकी टीम गश्त पर थी तो उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली कि दोषी अबू ताहिर अपने किराये के कमरे पर अवैध गांजा बेचने का काम करता है। पुलिस टीम ने वहां रेड की। रेड के दौरान दोषी के कमरे से कुल 4.385 किलो गांजा व 2730 रुपये नकदी बरामद हुई। जिस पर बद्दी थाने में मामला दर्ज किया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पंकज गुप्ता ने गवाहों के ब्यान व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अबू ताहिर उर्फ सलीम उपरोक्त को एनडीपीएस एक्ट के तहत में 4 साल का कारवास व 20,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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