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पूर्व पंचायत प्रधान और महिला को तीन-तीन साल की सजा

पांवटा साहिब की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विशाल तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के पूर्व प्रधान घासी राम और सत्या देवी को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद...
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पांवटा साहिब की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विशाल तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के पूर्व प्रधान घासी राम और सत्या देवी को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत ने आईपीसी की धाराओं 420, 467 और 471 के तहत प्रत्येक को तीन-तीन साल की कैद व 3000-3000 रुपये जुर्माना तथा धारा 120बी के तहत छह महीने की कैद और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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यह मामला वर्ष 2009 का है, जब सहायक आयुक्त अक्षय सूद ने सत्या देवी की जन्मतिथि में हेराफेरी को लेकर पुलिस को शिकायत सौंपी थी। जांच में सामने आया कि घासी राम ने नियमों की अनदेखी करते हुए सरकारी रिकॉर्ड में सत्या देवी की जन्मतिथि 1966 के स्थान पर 1970 करवा दी थी। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की। अदालत में कुल 18 गवाहों के बयान दर्ज हुए, जिनके आधार पर दोष सिद्ध हुआ।

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