सभी कब्जाधारियों पर समान कार्रवाई हो : हाईकोर्ट
शिमला, 14 जुलाई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन भूमि पर बगीचे लगाकर अतिक्रमण करने वाले सभी कब्जाधारियों के खिलाफ समान कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बीसी नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सिर्फ दोबारा कब्ज़ा करने वालों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं, बल्कि सभी अवैध बागानों से सेब के पेड़ हटाए जाएं।
कोर्ट ने कहा कि फलदार बागों की देखरेख, कीटनाशक व फफूंदनाशक छिड़काव जैसे कार्य सरकार के लिए संभव नहीं। ऐसे बागों को वन विभाग की भूमि पर छोड़ने से बीमारियां फैल सकती हैं, जो कानूनी रूप से स्वीकृत बागवानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
सरकार ने बताया कि अभी तक केवल फिर से कब्जा करने वालों के बागों से पेड़ हटाए गए हैं। कोर्ट ने यह रुख अस्वीकार्य मानते हुए सभी अवैध बागानों पर कार्रवाई के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।