सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पड़ा महंगा
शिमला, 18 जून (हप्र)
शिमला जिला की चिड़गांव तहसील की पेखा पंचायत की प्रधान शर्मिला देवी को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना महंगा पड़ गया। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में शर्मिला देवी की पंचायत प्रधान पद से छुट्टी हो गई है। इस संबंध में शिमला के डीसी अनुपम कश्यप ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश पेखा पंचायत की ही निवासी जय प्यारी की याचिका पर जारी किए गए हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में निहित शक्तियों का निर्वहन करते हुए ग्राम पंचायत पेखा की प्रधान शर्मीला देवी उर्फ रमीला देवी को पद से हटा दिया है। इसके साथ ही शर्मिला देवी को छह साल के लिए पंचायत के पदाधिकारी चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। इसके साथ उपायुक्त ने निर्देष दिए गए है कि शर्मीला देवी, ग्राम पंचायत पेखा का कैश, रिकार्ड, स्टॉक, स्टांप और अन्य संबधित दस्तावेज पंचायत सचिव पेखा के पास तत्काल प्रभाव से जमा करवाए।
याचिकाकर्ता जय प्यारी पत्नी हरी लाल गांव एवं डाकघर पेखा जिला शिमला ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत प्रधान पद पर शर्मीला देवी को अयोग्य करार देने की याचिका दायर की थी। उप मंडलाधिकारी कार्यालय रोहड़ू में याचिका को 21 जून 2022 को स्वीकार कर लिया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए कि शर्मीला देवी के ससुर केवल राम के परिवार ने खसरा नंबर 621 जोकि सरकारी भूमि है। उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस पर उपमंडलाधिकारी रोहड़ू ने शर्मीला देवी के चुनाव को खारिज करने का फैसला दिया।