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बिजली बोर्ड को कड़ी फटकार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड द्वारा पेंशनरों को संशोधित सेवानिवृति लाभों का बकाया न देने पर कड़ी फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ को याचिकाकर्ता की ओर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड द्वारा पेंशनरों को संशोधित सेवानिवृति लाभों का बकाया न देने पर कड़ी फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि प्रार्थी पेंशनभोगी प्रतिवादी-विद्युत बोर्ड का सेवानिवृत्त कर्मचारी है। विद्युत बोर्ड को हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग द्वारा पारित चतुर्थ वार्षिक निष्पादन समीक्षा आदेशों के अनुसार 1.1.2016 से पेंशन, पेंशन बकाया और वेतन संशोधन के भुगतान के लिए धनराशि प्राप्त हो चुकी है। नियामक आयोग ने ये आदेश पारित किए थे। कोर्ट ने इस तथ्य के मद्देनजर विद्युत बोर्ड को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

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