Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

बिजली बोर्ड को कड़ी फटकार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड द्वारा पेंशनरों को संशोधित सेवानिवृति लाभों का बकाया न देने पर कड़ी फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ को याचिकाकर्ता की ओर...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली बोर्ड द्वारा पेंशनरों को संशोधित सेवानिवृति लाभों का बकाया न देने पर कड़ी फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि प्रार्थी पेंशनभोगी प्रतिवादी-विद्युत बोर्ड का सेवानिवृत्त कर्मचारी है। विद्युत बोर्ड को हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग द्वारा पारित चतुर्थ वार्षिक निष्पादन समीक्षा आदेशों के अनुसार 1.1.2016 से पेंशन, पेंशन बकाया और वेतन संशोधन के भुगतान के लिए धनराशि प्राप्त हो चुकी है। नियामक आयोग ने ये आदेश पारित किए थे। कोर्ट ने इस तथ्य के मद्देनजर विद्युत बोर्ड को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

Advertisement
Advertisement
×