नशीली दवा तस्कर को 12 साल के कारावास की सजा
जिला सिरमौर नाहन के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने नासिर मोहम्मद निवासी गांव मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब को 12 वर्षों के कठोर कारावास और...
Advertisement
जिला सिरमौर नाहन के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने नासिर मोहम्मद निवासी गांव मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब को 12 वर्षों के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत में इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की। जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 20 जुलाई 2020 का है। जिला के पुलिस थाना पांवटा साहिब में गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर हथिनी कुंड की तरफ से पांवटा साहिब की ओर आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने बहराल बैरियर पर नाका लगाया। इसी बीच एक काले रंग की मोटरसाइकिल कलेसर की तरफ से पांवटा साहिब की ओर आती हुई दिखाई दी।
Advertisement
Advertisement