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हिमाचल में माननीयों को दिवाली का तोहफा, वेतन-भत्तों में 24 प्रतिशत की वृद्धि

राजभवन से मंजूरी के बाद विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना
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हिमाचल प्रदेश में माननीयों को भी दिवाली का तोहफा मिल गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य के विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों में 24 प्रतिशत की वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने ये अधिसूचना माननीयों के वेतन भत्तों में वृद्धि संबंधी विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद जारी की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन 28 मार्च को राज्य के माननीयों के वेतन और भत्तों में 24 प्रतिशत वृद्धि से संबंधित 3 विधेयक पारित किये गए थे। इन विधेयकों को अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली थी। इस कारण माननीयों को बढ़े हुए भत्ते और वेतन अभी तक नहीं मिला था। प्रदेश सरकार द्वारा राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद जारी की गई अधिसूचना के साथ ही अब माननीयों को बढ़ा वेतन और भत्ते मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अधिसूचना के अनुसार राज्य के तमाम माननीयों को 7 महीने का बढ़ा हुआ वेतन और भत्ते अब एक साथ मिलेंगे।

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सुक्खू सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को ये विधेयक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए भेजे थे। उसके बाद विधायक व मंत्री के वेतन-भत्ते में मामूली अंतर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। जिसका समाधान निकालने के लिए विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों की टीम ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ समाधान निकाला था। नए बदलाव के तहत 75 हजार की धनराशि को शामिल किया जा रहा है। जमा-घटाव के बावजूद कुल वेतन व भत्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।

राज भवन से स्वीकृति मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री के वेतन व भत्ते 2.65 लाख से बढ़कर 3.50 लाख रुपये मासिक हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के वेतन-भत्ते 2.55 लाख से बढ़कर 3.45 लाख मासिक, कैबिनेट मंत्री के वेतन-भत्ते 2.55 लाख से बढ़कर 3.10 लाख मासिक, विधानसभा उपाध्यक्ष के वेतन-भत्ते 2.50 लाख से बढ़कर 3.40 लाख मासिक और विधायक का वेतन 2.80 लाख मासिक हो गया है। विधानसभा में ध्वनिमत से वेतन-भत्ते विधेयक पारित होने के बाद विधायक को 70 हजार रुपये बेसिक वेतन प्राप्त होगा। विधायक का अब तक 55 हजार रुपये बेसिक वेतन था। अभी तक विधायक को 2.10 लाख रुपये की धनराशि हर महीने मिलती थी जोकि बढ़कर 2.80 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा विधायक को कार्यालय भत्ता 30 हजार और विधानसभा क्षेत्र भत्ता 1.20 लाख रुपये मिलेगा। प्रतिपूरक भत्ता 5 हजार रुपये होगा।

 

 

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