नयी दिल्ली, 3 अगस्त (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के कारण आय के ज्ञात स्रोत से कथित अधिक संपत्ति के संबंध में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज दो मामलों में कार्यवाही बंद कर दी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दो अगस्त को यह आदेश तब पारित किया जब सिंह के वकील ने आठ जुलाई को उनके निधन के बारे में अदालत को सूचित किया और मृत्यु प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड पर रखा। न्यायाधीश ने कहा, ‘आरोपी वीरभद्र सिंह के वकील द्वारा एक अर्जी दाखिल की गयी है जिसमें कहा गया है कि आरोपी की मृत्यु हो गई है और आरोपी का मृत्यु प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में रखा गया है। इसके मद्देनजर आरोपी वीरभद्र सिंह के खिलाफ कार्यवाही समाप्त की जाती है।’ सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अदालत सबूत रिकॉर्ड करने वाली थी, जबकि ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन के मामले में आरोप तय किए जाने थे। सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामले जारी रहेंगे। वीरभद्र सिंह और अन्य ने बेगुनाह होने का दावा किया था और कहा था कि वे मुकदमे का सामना करेंगे।