शिमला, 7 जुलाई(हप्र)
हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती होने वाले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल अब स्टेट कॉडर में आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस संशोधन अधिनियम 2024 लागू कर दिया है। विधि विभाग की और से जारी अधिसूचना अब राजपत्र में प्रकाशित हो गई है। ऐसे में अब राज्य में कार्यरत 35 हजार से ज्यादा ग्रेड-2 पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का किसी भी जिले में तबादला किया जा सकेगा। इतना ही नहीं जो नई भर्ती होगी वह भी अब राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार ही की जाएगी। पुलिस विभाग में काम की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके अलावा और किए गए संशोधन में अब कोई भी पुलिस अधिकारी सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना लोक सेवक को उसके द्वारा लोक सेवक के रूप में कार्य करते समय गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। प्रदेश सरकार द्वारा यह बिल भारत के राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से
मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन गया है। जिसके बाद विधि विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं अब इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले ग्रेड-2 में आने वाले पुलिस कांस्टेबल-हेड कांस्टेबल जिला कॉडर थे। इनका अपने जिला में ही तबादला होता था। जिस थाना के अंडर आते थे केवल वहीं पर कार्यरत नहीं हो सकते थे। ऐसे में एक थाना से दूसरे थाना पर ही इन्हें तबादला कर भेजा जाता था। लंबे समय से एक ही जिला में बने रहने से काम भी प्रभावित होते थे जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में अब राज्य कॉडर होने से थानों में लोगों को आने वाली परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा।