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हिमाचल के स्कूलों में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे बच्चे और शिक्षक

हिमाचल प्रदेश में स्कूल समय के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी उप निदेशकों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में इस आदेश...
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हिमाचल प्रदेश में स्कूल समय के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी उप निदेशकों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

आदेश के अनुसार, छात्रों को स्कूल में मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षकों को भी कक्षाओं में पढ़ाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों को अपने फोन स्टाफ रूम में या सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित स्थानों पर रखने होंगे।

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स्कूलों को लैंडलाइन टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने और अभिभावकों के साथ नंबर साझा करने के लिए कहा गया है, जिससे आपात स्थिति में वे अपने बच्चों से संपर्क कर सकें।

स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने आदेश में कहा, 'मोबाइल फोन छात्रों के ध्यान भटकाने का एक प्रमुख कारण हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल लगातार सीखने की प्रक्रिया को बाधित करता है और छात्रों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।' उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन लगातार छात्रों का ध्यान कक्षा की पढ़ाई से हटाते हैं और वे सोशल मीडिया में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं।

निदेशक ने यह भी कहा कि मोबाइल फोन चिंता, तनाव, नींद में खलल और अलगाव जैसी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को बढ़ाते हैं। इसके अलावा, आंखों में तनाव, सुनने की समस्या, गलत मुद्रा और गलत जीवनशैली जैसी शारीरिक समस्याएं भी मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग के कारण हो सकती हैं। स्कूल अधिकारियों को एक केंद्रित और सुरक्षित शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए नोटिस बोर्ड पर मोबाइल फोन प्रतिबंधों के बारे में स्पष्ट निर्देश प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है।

 

 

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