भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और सुखराम चौधरी को हाईकोर्ट से राहत
शिमला (हप्र) :
प्रदेश भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल व पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी को सिरमाैर जिला के माजरा थाना क्षेत्र में शनिवार को धारा 163 का उल्लंघन करने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने उक्त मामले के जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह आवेदकों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई अमल न लाए। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 24 जून को होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार माजरा थाना के तहत एक युवती के कथित अपहरण के मामले के बाद 13 जून को सैकड़ों लोगों ने विशेष समुदाय के लड़के के गांव की तरफ रैली निकाली थी। माहौल न बिगड़े, इसे लेकर उपायुक्त ने पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत आने वाले पांच गांवों में धारा-163 लागू कर दी थी, जिसमें इलाके में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध था।
अगले ही दिन बिंदल के नेतृत्व में लोगों ने धारा 163 को कथित्तौर पर तोड़ते हुए माजरा थाना मार्ग पर धरना प्रर्दशन किया। पुलिस ने धारा 163 का उल्लंघन करने पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल व पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी समेत 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।