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वर्ष 2016 तक के पेंशनरों को बड़ी राहत

शिमला, 19 जून(हप्र) हिमाचल प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पूर्व-2016 के पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनधारकों को एक बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ऐसे सभी पात्र पेंशनभोगियों को जून 2025...
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शिमला, 19 जून(हप्र)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पूर्व-2016 के पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनधारकों को एक बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक ऐसे सभी पात्र पेंशनभोगियों को जून 2025 में 50 प्रतिशत शेष बकाया जो कि कुल बकाया का 30 प्रतिशत होगा, का भुगतान कर दिया जाएगा। इससे पहले सरकार द्वारा 40 प्रतिशत बकाया पहले ही जारी किया जा चुका था। अब इस नई किश्त के साथ कुल 70 प्रतिशत बकाया पेंशन, पारिवारिक पेंशन का भुगतान जून 2025 तक सुनिश्चित किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 1 जनवरी 2016 से पेंशन, पारिवारिक पेंशन में संशोधन के संबंध में जारी किया गया है। इससे पहले 17 सितंबर 2022, 13 मार्च 2024, 28 अगस्त 2024 और 19 अक्टूबर 2024 को भी संबंधित कार्यालय आदेश जारी किए जा चुके हैं। जिन पेंशनरों की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें यह लाभ मिलेगा।

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वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी पेंशन वितरण प्राधिकरण व बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर से कोई अतिरिक्त राशि वसूली योग्य है, तो उसे इन बकाया राशि में समायोजित किया जाए और केवल शुद्ध राशि का ही भुगतान किया जाए। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार द्वारा जारी आदेशों के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और संबंधित वितरण एजेंसियां इस आदेश का पालन करेंगी। जून 2025 के भीतर बकाया राशि पात्र पेंशनरों को वितरित की जाएगी।

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