शिमला, 5 सितंबर (निस)
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले अनुदान को ट्रेजरी के बजाय नोडल बैंकों से आवंटित करने और 60 प्रतिशत अनुदान अग्रिम किस्त के रूप में प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से स्टार्ट अप योजना और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कही।
जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को ब्याज अनुदान एक वर्ष की बजाय छह महीने बाद जारी किया जाएगा। सरकार ने नई गतिविधियां जैसे ई-रिक्शा, सौर ऊर्जा युक्त थ्री व्हीलर, छोटी मालवाहक गाड़ी, मोबाइल फूड वैन इत्यादि को इस योजना के अन्तर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा तय की गई है। बैंकों द्वारा एक माह के भीतर ऋण स्वीकृति प्रदान की जाएगी और महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के तहत 15 दिन के भीतर शेष अनुदान आवंटित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत उद्योग मशीनरी के लिए 40 लाख की अधिकतम सीमा के साथ पुरुषों के लिए 25 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत और विधवाओं के लिए 35 प्रतिशत निवेश अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस कार्य के लिए बैंकों द्वारा परियोजना लागत का 90 प्रतिशत स्वीकृत किया जाएगा जबकि लाभार्थी का हिस्सा मार्जिन मनी के रूप में 10 प्रतिशत होगा।